बुधवार, सितम्बर 23, 2026

IMEI नंबर से छेड़छाड़ अब भारी, हो सकती है 3 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना

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IMEI नंबर

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपकरणों के IMEI नंबर से छेड़छाड़ और उसके अवैध इस्तेमाल पर कड़ी चेतावनी जारी की है। नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत इसके लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्य बातें

  • जुलाई 2026 तक देश में सक्रिय वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या 1,204.01 मिलियन तक पहुंच गई है।
  • IMEI नंबर बदलने या उससे छेड़छाड़ करने पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 की धारा 42 के तहत कार्रवाई होगी।
  • दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  • नागरिक अपने मोबाइल का IMEI नंबर देखने के लिए फोन पर *#06# डायल कर सकते हैं।

भारत में तेज गति से बढ़ रहे डिजिटल इकोसिस्टम के बीच दूरसंचार उपकरणों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुसार, जुलाई 2026 में देश में सक्रिय वायरलेस मोबाइल सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़कर 1,204.01 मिलियन हो गई है। इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल नेटवर्क और डिवाइस डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी कामकाज को समर्थन दे रहे हैं। जैसे-जैसे तकनीक पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, वैसे-वैसे दूरसंचार नेटवर्क और डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी हो गया है।

IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर नए नियम और सजा

मोबाइल डिवाइस की पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले IMEI नंबर के साथ गैर-कानूनी छेड़छाड़ करने वालों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत दूरसंचार पहचानकर्ताओं के साथ छेड़छाड़ करने या धोखाधड़ी से सिम हासिल करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। एक्ट की धारा 42(3)(c) और धारा 42(3)(e) के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा, धारा 42(7) के तहत ऐसे अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती घोषित किए गए हैं।

IMEI क्या है और इसे कैसे जांचें?

इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) एक खास 15 अंकों का नंबर होता है जो दूरसंचार नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल डिवाइस की पहचान करता है। शुरुआती आठ अंक टाइप एलोकेशन कोड (TAC) कहलाते हैं, जो डिवाइस के मॉडल की पहचान करते हैं। जीएसएमए (ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन) टीएसी के वैश्विक आवंटन की देखरेख करता है। यूजर्स अपने मोबाइल फोन पर बेहद आसानी से अपना IMEI नंबर देख सकते हैं।

  • मोबाइल स्क्रीन पर सीधे *#06# डायल करके अपना IMEI नंबर देख सकते हैं।
  • संचार साथी पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए डिवाइस की जानकारी वेरिफाई की जा सकती है।
  • 14422 पर एसएमएस भेजकर ‘KYM <15-अंकों का IMEI नंबर>‘ लिखकर डिवाइस की प्रामाणिकता जांची जा सकती है।
  • डुअल-सिम फोन में हर सिम स्लॉट के लिए अलग-अलग दो IMEI नंबर होते हैं।

विनिर्माताओं और विक्रेताओं की जिम्मेदारी

एक सुरक्षित दूरसंचार इकोसिस्टम बनाने के लिए सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि विनिर्माताओं, आयातकों और रिटेलर्स की भी जवाबदेही तय की गई है। निर्माताओं और आयातकों को भारत में किसी भी दूरसंचार डिवाइस को बेचने या आयात करने से पहले सरकार के ‘डिवाइस सेतु–आईसीडीआर’ पोर्टल पर IMEI नंबर पंजीकृत करना अनिवार्य है। रीसेलर्स और इस्तेमाल किए गए फोन का व्यापार करने वाले दुकानदारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस के IMEI नंबर पूरी तरह असली और ब्लैकलिस्टेड न हों।

यह भी जानें: नागरिकों के लिए जरूरी सावधानियां

दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे कॉन्फिगर किए जा सकने वाले या छेड़छाड़ किए गए IMEI उपकरणों का इस्तेमाल करने से बचें। मोबाइल फोन हमेशा अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें। यदि आपका फोन चोरी या खो जाता है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं और संचार साथी पोर्टल पर जाकर डिवाइस को ब्लॉक करने का अनुरोध दर्ज करें। फोन वापस मिलने पर पोर्टल के जरिए ही उसे अनब्लॉक भी किया जा सकता है। मजबूत पासवर्ड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके अपनी डिवाइस को सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न? IMEI नंबर क्या होता है? उत्तर। IMEI एक विशिष्ट 15 अंकों का नंबर है जो दूरसंचार नेटवर्क पर किसी मोबाइल डिवाइस की पहचान सुनिश्चित करता है।

प्रश्न? IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर क्या सजा है? उत्तर। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत इसके लिए 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रश्न? चोरी हुए फोन को कैसे ब्लॉक करें? उत्तर। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद संचार साथी पोर्टल या सीईआईआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिवाइस को ब्लॉक किया जा सकता है।

यह रिपोर्ट PIB (पत्र सूचना कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय)। त्रुटि की सूचना: corrections@aajpatrika.com

अभिषेक सिंह
अभिषेक सिंह
अभिषेक सिंह आज पत्रिका में समाचार एवं व्यापार संपादक हैं। वे अर्थव्यवस्था, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बैंकिंग, शेयर बाजार, सरकारी योजनाओं, रोज़गार और भर्ती से जुड़ी खबरों तथा पाठकों के काम आने वाली व्यावहारिक जानकारी (कैसे करें/स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) की रिपोर्टिंग और संपादन करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर आँकड़ा, तिथि और प्रक्रिया आधिकारिक स्रोत से सत्यापित हो और लेख में मूल विज्ञप्ति या पोर्टल का लिंक दिया जाए। किसी गलती की सूचना के लिए: corrections@aajpatrika.com।

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