मंगलवार, अक्टूबर 13, 2026

आरटीआई आवेदन कैसे करें? जानिए पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका

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आरटीआई आवेदन

सूचना का अधिकार (RTI) के तहत किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी पाने के लिए सही प्रक्रिया क्या है, जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पूरा तरीका।

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार के विभागों के लिए rtionline.gov.in पोर्टल का उपयोग करें।
  • सामान्य नागरिकों के लिए आवेदन शुल्क आमतौर पर 10 रुपये है, जबकि बीपीएल श्रेणी के लोग शुल्क मुक्त हैं।
  • जन सूचना अधिकारी (PIO) को आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना अनिवार्य है।
  • तय समय में जवाब न मिलने या असंतुष्ट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।

आरटीआई आवेदन दाखिल करके भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) से सरकारी कामकाज, योजनाओं या खर्चों से जुड़ी जानकारी मांग सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह नागरिकों को मिला एक कानूनी अधिकार है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

आरटीआई आवेदन क्या है?

आरटीआई आवेदन एक लिखित या डिजिटल अनुरोध है जो किसी सरकारी विभाग के जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer – PIO) को भेजा जाता है। इस आवेदन के जरिए आप सरकार के किसी भी रिकॉर्ड, दस्तावेज, आदेश या कार्यों की प्रमाणित प्रतियां मांग सकते हैं। यह आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा में दिया जा सकता है।

आरटीआई आवेदन करने का चरण-दर-चरण तरीका

  1. अपना सवाल या जानकारी साफ शब्दों में हिंदी या अंग्रेजी में एक सादे कागज पर लिखें या ऑनलाइन पोर्टल पर टाइप करें।
  2. केंद्र सरकार के विभागों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rtionline.gov.in पर जाएं और यदि राज्य सरकार का विभाग है तो संबंधित राज्य के आरटीआई पोर्टल या सीधे विभाग के कार्यालय का चयन करें।
  3. ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म भरकर अपनी पहचान और संपर्क विवरण दर्ज करें, या ऑफलाइन आवेदन के मामले में जन सूचना अधिकारी के नाम पत्र तैयार करें।
  4. निर्धारित आवेदन शुल्क (केंद्र सरकार के लिए आमतौर पर 10 रुपये) का भुगतान ऑनलाइन या पोस्टल ऑर्डर/कोर्ट फीस स्टाम्प के जरिए करें।
  5. यदि आप गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आते हैं, तो अपने बीपीएल कार्ड की प्रति संलग्न करें और शुल्क से छूट का लाभ उठाएं।
  6. आवेदन पूरा होने के बाद उसे ऑनलाइन सबमिट करें या डाक के जरिए संबंधित विभाग के कार्यालय में भेजकर रसीद या पावती सुरक्षित रख लें।

ऑनलाइन आरटीआई आवेदन कैसे करें?

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले ‘आरटीआई ऑनलाइन’ पोर्टल पर जाएं और ‘Submit Request’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद दिशा-निर्देश पढ़कर चेकबॉक्स पर टिक करें और आगे बढ़ें। अब अपने मंत्रालय या विभाग का चयन करें, अपना नाम, पता और मांगी जाने वाली जानकारी का विवरण दर्ज करें। अंत में नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड के जरिए 10 रुपये का भुगतान करके आवेदन जमा कर दें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें।

ऑफलाइन आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो एक सादे कागज पर अपना पूरा नाम, पता और संपर्क जानकारी लिखें। इसके बाद उस विभाग का नाम लिखें जिससे जानकारी चाहिए और अपने सवाल बिंदुवार (पॉइंट्स में) पूछें। पत्र के अंत में तारीख और अपने हस्ताक्षर जरूर करें। 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO), कोर्ट फीस स्टाम्प या विभाग द्वारा स्वीकार्य शुल्क का माध्यम साथ लगाएं। इस आवेदन को रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) के पते पर भेज दें।

कितना समय लगता है और फीस कितनी है?

नियमों के अनुसार, जन सूचना अधिकारी को आरटीआई आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा है, तो यह जानकारी 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करानी होती है। सामान्य आवेदनों के लिए शुल्क 10 रुपये है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अलग हो सकता है। यदि विभाग दस्तावेज की प्रतियां (फोटोकॉपी) मांगता है, तो प्रति पेज के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

आवेदन खारिज होने पर क्या करें?

यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, या आप प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। यह अपील उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यानी ‘प्रथम अपीलीय अधिकारी’ (First Appellate Authority) के समक्ष 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद की जाती है। प्रथम अपील से भी समाधान न मिलने पर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न? क्या आरटीआई आवेदन के लिए वकील की जरूरत होती है? उत्तर। बिल्कुल नहीं, कोई भी आम नागरिक खुद सादे कागज पर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बिना किसी वकील की मदद के आरटीआई आवेदन कर सकता है।

प्रश्न? क्या हर सरकारी विभाग से जानकारी मिल सकती है? उत्तर। अधिकांश सरकारी विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों से जानकारी मिलती है, लेकिन देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़ी कुछ संवेदनशील जानकारियां आरटीआई के दायरे से बाहर रखी गई हैं।

प्रश्न? आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें? उत्तर। ऑनलाइन आवेदन करने पर मिले रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आप संबंधित पोर्टल पर जाकर आसानी से अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं।

यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। आरटीआई अधिनियम के नियम समय के साथ या राज्य के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए सटीक और ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स की जांच अवश्य करें।

आधिकारिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए: https://rtionline.gov.in

यह लेख आज पत्रिका की एक्सप्लेनर डेस्क द्वारा सामान्य जागरूकता के लिए तैयार किया गया है। नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं — कृपया आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें। सुधार/सुझाव: corrections@aajpatrika.com

सौरभ तिवारी
सौरभ तिवारी
सौरभ तिवारी आज पत्रिका में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक मामलों के संपादक हैं। वे संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही, सरकारी नीतियों, चुनाव, और भारत से जुड़ी बड़ी राष्ट्रीय खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। उनका ज़ोर तथ्य-आधारित, संतुलित और स्रोत-सहित रिपोर्टिंग पर रहता है — हर लेख में वे प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), संबंधित मंत्रालयों की विज्ञप्तियों और आधिकारिक दस्तावेज़ों का हवाला देते हैं। राय और विश्लेषण को वे समाचार से स्पष्ट रूप से अलग रखते हैं। सुझाव या तथ्य-सुधार के लिए: corrections@aajpatrika.com।

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