
घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से नया मतदाता पहचान पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और स्थिति जांचने का तरीका जानें।
मुख्य बातें
- भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर फॉर्म 6 भरकर नया वोटर कार्ड बनता है।
- 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी भारतीय नागरिक निशुल्क आवेदन कर सकता है।
- आवेदन के लिए फोटो, आयु प्रमाण (आधार/पैन) और पते का प्रमाण चाहिए।
- आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर से ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है।
वोटर आईडी ऑनलाइन आवेदन करके आप बिना सरकारी दफ़्तरों के चक्कर काटे घर बैठे नया मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वोटर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या होने वाली है, तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से केवल 10 मिनट में फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
वोटर आईडी ऑनलाइन क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
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वोटर आईडी ऑनलाइन भारत के नागरिक के लिए मतदाता पहचान पत्र हासिल करने की एक आधिकारिक और डिजिटल सुविधा है। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (voters.eci.gov.in) या वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए नया पहचान पत्र बनवाया जा सकता है। यह कार्ड लोकतंत्र में मतदान करने का कानूनी अधिकार देने के साथ-साथ एक प्रमुख सरकारी पहचान पत्र का काम करता है।
मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को चुनावी फोटो पहचान पत्र या EPIC (Electors Photo Identity Card) भी कहा जाता है। देश में होने वाले लोक सभा, विधान सभा या स्थानीय निकायों के चुनावों में वोट डालने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। डिजिटल माध्यम से आवेदन करने पर आपको दफ़्तरों में कागज़ जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलती है और आप अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी भी फोन पर ही कर सकते हैं। कार्ड मंजूर होने के बाद आप ई-वोटर कार्ड (e-EPIC) पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
नया वोटर आईडी बनाने की मुख्य पात्रता
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- भारतीय नागरिकता: आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- न्यूनतम आयु: वर्ष की अर्हता तिथि (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर) को आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- साधारण निवासी: आवेदक उसी विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म 6 भर सकता है जहाँ का वह साधारण निवासी (Ordinary Resident) है।
- नामांकन: आवेदक का नाम देश के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज़ों की सूची
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने पास इन दस्तावेज़ों की साफ डिजिटल कॉपी (Scanned Copy or Clear Photo) तैयार रखें:
- हालिया फोटो: आवेदक का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (सफेद पृष्ठभूमि बेहतर रहती है)।
- आयु का प्रमाण (Age Proof): आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का अंकपत्र, जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट।
- निवास का प्रमाण (Address Proof): आधार कार्ड, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट या पंजीकृत मकान का किरायानामा।
वोटर आईडी ऑनलाइन आवेदन करने का चरण-दर-चरण तरीका
यदि आप पहली बार मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में voters.eci.gov.in खोलें या गूगल प्ले स्टोर से ‘Voter Helpline’ ऐप डाउनलोड करें।
- नया अकाउंट रजिस्टर करें: पोर्टल के होमपेज पर ऊपर दिए गए ‘Sign Up’ विकल्प पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी (यदि हो) और कैप्चा दर्ज करें। आपके मोबाइल पर आए ओटीपी (OTP) को डालकर सत्यापन करें और एक नया पासवर्ड बनाएं।
- फॉर्म 6 का चयन करें: लॉगिन करने के बाद होमपेज पर ‘New Registration for General Electors’ विकल्प के तहत दिए गए ‘Form 6’ बटन पर क्लिक करें।
- राज्य और निर्वाचन क्षेत्र चुनें: अपनी भाषा का चयन करें। इसके बाद अपना राज्य, ज़िला और अपनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (Assembly Constituency) की जानकारी सही-सही चुनें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें: अपना नाम, उपनाम, माता-पिता या पति का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो) दर्ज करें। अपना मोबाइल नंबर और आधार संख्या दर्ज करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: अपनी पासपोर्ट आकार की फोटो, आयु का प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण पत्र की डिजिटल फ़ाइल निर्दिष्ट साइज़ (सामान्यतः 2 MB से कम) में अपलोड करें।
- घोषणा पत्र भरें और सबमिट करें: अपने गांव या शहर का नाम और उस पते पर आप कब से रह रहे हैं, उसकी तारीख चुनें। इसके बाद ‘Preview and Submit’ पर क्लिक करें। अपने भरे हुए विवरण की पुनः जांच करें और फॉर्म जमा (Submit) कर दें।
फॉर्म सबमिट होते ही आपको स्क्रीन पर 13 या 14 अंकों का एक रेफरेंस नंबर (Reference ID) मिलेगा। इसे कहीं लिखकर रख लें या इसका स्क्रीनशॉट लेकर संभाल लें।
वोटर आईडी ऑनलाइन आवेदन की स्थिति (Status) कैसे जांचें?
आवेदन जमा करने के बाद आप किसी भी समय अपने आवेदन की प्रगति देख सकते हैं:
मान लीजिए आपने आज आवेदन किया है, तो प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आपका फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाएगा। बीएलओ आपके पते का सत्यापन (Physical Verification) करेगा। इसकी स्थिति जानने के लिए voters.eci.gov.in पर जाएं और ‘Track Application Status’ पर क्लिक करें। अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करें, राज्य का चुनाव करें और ‘Submit’ बटन दबाएं।
यहाँ आपको दिखेगा कि फॉर्म सबमिट हुआ है, बीएलओ नियुक्त हुआ है, फील्ड सत्यापन हो चुका है और अंत में फॉर्म स्वीकृत (Accepted) या अस्वीकृत (Rejected) हुआ है। स्वीकृति मिलने के बाद आपको वोटर आईडी नंबर (EPIC Number) जारी कर दिया जाता है।
ई-वोटर कार्ड (e-EPIC) कैसे डाउनलोड करें?
एक बार जब आपका आवेदन मंजूर हो जाता है और वोटर कार्ड नंबर मिल जाता है, तो आपको प्लास्टिक कार्ड के घर पहुंचने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अपना डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
- voters.eci.gov.in पोर्टल पर अपने अकाउंट से लॉगिन करें।
- ‘E-EPIC Download’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना EPIC नंबर या फॉर्म का Reference Number और राज्य चुनें।
- आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
- स्क्रीन पर आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, जिसे पीडीफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर प्रिंट निकाला जा सकता है। यह डिजिटल कार्ड मूल कार्ड की तरह ही हर जगह मान्य होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न: नया वोटर आईडी कार्ड बनने में कितना समय लगता है?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने के बाद बीएलओ सत्यापन और ईआरओ की स्वीकृति में आमतौर पर 15 से 30 दिनों का समय लगता है। स्वीकृति मिलते ही आप डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है?
उत्तर: नहीं, भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर फॉर्म 6 भरकर नया वोटर कार्ड बनवाना पूरी तरह नि:शुल्क (Free) है।
प्रश्न: यदि मेरा आवेदन खारिज हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: पोर्टल पर अपने ट्रैक स्टेटस में रिजेक्शन का कारण देखें। अगर दस्तावेज़ अस्पष्ट या गलत थे, तो पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करके सही दस्तावेज़ों के साथ नया फॉर्म 6 भरें।
प्रश्न: क्या किराए के मकान में रहने वाले लोग भी नया वोटर आईडी बनवा सकते हैं?
उत्तर: हाँ, यदि आप अपने वर्तमान किराए के पते का पंजीकृत रेंट एग्रीमेंट या अपने नाम का गैस/बिजली बिल पते के प्रमाण के रूप में देते हैं, तो उस पते पर वोटर कार्ड बनवा सकते हैं।
नोट: नियम, पोर्टल इंटरफेस और राज्य स्तरीय प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं। किसी भी नई अपडेट या सटीक जानकारी के लिए हमेशा भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर ही जांच करें।
आधिकारिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए: https://voters.eci.gov.in
यह लेख आज पत्रिका की एक्सप्लेनर डेस्क द्वारा सामान्य जागरूकता के लिए तैयार किया गया है। नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं — कृपया आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें। सुधार/सुझाव: corrections@aajpatrika.com






