
असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्कूल में हिजाब पर फैसले की आलोचना की, इसे इस्लाम पर हमला बताया और कहा कि यह मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा रोकेगा।
उन्होंने कोर्ट के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ बताते हुए कहा कि जजों को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है।
उन्होंने कोर्ट के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 19 और 25 के खिलाफ बताते हुए कहा कि जजों को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है।






