रविवार, अगस्त 30, 2026

पीएफ निकासी ऑनलाइन कैसे करें? जानिए पूरी प्रक्रिया और नियम

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पीएफ निकासी

EPFO पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने का आसान तरीका, आवश्यक दस्तावेज़, एडवांस क्लेम और टैक्स नियम की पूरी जानकारी।

मुख्य बातें

  • EPFO यूनिफाइड पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) के जरिए 100% ऑनलाइन क्लेम सुविधा।
  • पूरा पीएफ निकालने के लिए 2 महीने की बेरोजगारी और पोर्टल पर ‘Date of Exit’ दर्ज होना जरूरी।
  • आपात स्थिति के लिए फॉर्म 31 के तहत नौकरी में रहते हुए आंशिक (एडवांस) पीएफ निकाला जा सकता है।
  • UAN के साथ आधार, पैन और बैंक खाते की KYC अपडेट होना अनिवार्य है।

पीएफ निकासी की प्रक्रिया अब बेहद सरल और डिजिटल हो चुकी है, जिससे नौकरीपेशा कर्मचारी बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपना प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूनिफाइड मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम की सुविधा प्रदान की है। अब आपको अपने पुराने नियोक्ता (कंपनी) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पीएफ निकासी ऑनलाइन कैसे की जाती है और इसके लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है।

पीएफ निकासी के लिए मुख्य शर्तें और पात्रता

ऑनलाइन माध्यम से पीएफ निकालने से पहले कुछ आवश्यक शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होंगी, तो आपका ऑनलाइन क्लेम खारिज हो सकता है।

  • सक्रिय UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर): आपका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए और आपको इसका पासवर्ड याद होना चाहिए।
  • KYC अपडेट: UAN के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण (IFSC कोड के साथ) लिंक और सत्यापित होना अनिवार्य है।
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर: आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि सत्यापन के लिए उसी पर ओटीपी (OTP) आता है।
  • नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit): यदि आप पूरा फंड निकालना चाहते हैं, तो आपके नियोक्ता द्वारा पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज होनी चाहिए।

ऑनलाइन पीएफ निकासी के प्रकार: एडवांस बनाम पूरा फंड

पीएफ निकासी दो मुख्य स्थितियों में की जा सकती है: आंशिक निकासी (एडवांस) और पूर्ण निकासी। इन दोनों के नियम अलग-अलग हैं:

1. आंशिक पीएफ निकासी (Form 31): यदि आप नौकरी में रहते हुए आपातकालीन जरूरतों जैसे बीमारी, विवाह, घर खरीदने या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप एडवांस पीएफ क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।

2. पूर्ण पीएफ निकासी (Form 19 और 10C): जब कोई कर्मचारी कम से कम 2 महीने तक बेरोजगार रहता है या सेवानिवृत्त (Retire) हो जाता है, तो वह अपना पूरा पीएफ बैलेंस और पेंशन फंड निकाल सकता है। इसके लिए फॉर्म 19 (पीएफ सेटलमेंट) और फॉर्म 10C (पेंशन विड्रॉल) भरा जाता है।

ऑनलाइन पीएफ निकासी का चरण-दर-चरण तरीका

यदि आपकी KYC पूरी है, तो आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके पीएफ निकासी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेम्बर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं।
  2. लॉगिन करें: अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके पोर्टल में लॉग इन करें।
  3. प्रोफाइल और KYC जांचें: ‘Manage’ टैब में जाकर ‘KYC’ पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार, पैन और बैंक विवरण स्वीकृत (Approved) हैं।
  4. ऑनलाइन सर्विस विकल्प चुनें: ऊपर मेनू बार में ‘Online Services’ पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से ‘CLAIM (FORM-31, 19, 10C & 10D)’ विकल्प चुनें।
  5. बैंक खाता सत्यापित करें: स्क्रीन पर दिख रहे अपने पंजीकृत बैंक खाता संख्या का अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ‘Yes’ पर क्लिक करके शर्तों को स्वीकार करें।
  6. Proceed for Online Claim: ‘Proceed for Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें।
  7. क्लेम का प्रकार चुनें: ‘I want to apply for’ ड्रॉपडाउन में जाएं। यदि नौकरी कर रहे हैं तो ‘PF Advance (Form-31)’ चुनें। यदि नौकरी छोड़ चुके हैं और 2 महीने बीत चुके हैं तो ‘Only PF Withdrawal (Form-19)’ और ‘Only Pension Withdrawal (Form-10C)’ का चयन करें।
  8. कारण और राशि भरें: एडवांस की स्थिति में निकासी का कारण चुनें, आवश्यक राशि दर्ज करें और अपना स्थायी पता भरें।
  9. चेक/पासबुक अपलोड करें: अपने बैंक खाते के कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी (JPEG/JPG प्रारूप, 100KB से 500KB साइज) अपलोड करें। चेक पर आपका नाम और खाता संख्या साफ दिखना चाहिए।
  10. ओटीपी से सत्यापित करें: नियम व शर्तों के चेकबॉक्स पर टिक करें और ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘Submit Claim’ पर क्लिक करें।

पीएफ निकासी क्लेम का स्टेटस कैसे चेक करें?

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आप पोर्टल पर ही अपने क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर ‘Online Services’ मेनू के अंतर्गत ‘Track Claim Status’ विकल्प पर क्लिक करें। यहां आपको अपने क्लेम का रेफरेंस नंबर, सबमिशन की तारीख और वर्तमान स्थिति (जैसे Under Process, Approved या Settled) दिखाई देगी। आमतौर पर क्लेम की राशि 7 से 20 कार्य दिवसों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

पीएफ निकासी पर टैक्स (TDS) के नियम

पीएफ का पैसा निकालते समय आयकर (Income Tax) के नियमों को जानना बेहद महत्वपूर्ण है:

  • यदि आपने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, तो निकाली गई राशि पूरी तरह से कर-मुक्त (Tax-Free) होती है।
  • यदि सेवा की अवधि 5 वर्ष से कम है और निकाली जाने वाली राशि ₹50,000 या उससे अधिक है, तो 10% TDS काटा जाता है (पैन कार्ड लिंक होने पर)।
  • यदि 5 वर्ष से कम सेवा है और पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो अधिकतम दर से टैक्स कट सकता है।
  • कम सेवा अवधि में गंभीर बीमारी या कंपनी बंद होने के कारण नौकरी छूटने पर टैक्स छूट प्राप्त होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: ऑनलाइन पीएफ निकासी का पैसा बैंक खाते में आने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के बाद 7 से 15 दिनों के भीतर पीएफ का पैसा आपके पंजीकृत बैंक खाते में आ जाता है। एडवांस क्लेम कई बार 3 से 7 दिनों में भी सेटल हो जाता है।

प्रश्न 2: क्या नौकरी करते हुए पूरा पीएफ निकाला जा सकता है?
उत्तर: नहीं, नौकरी में रहते हुए आप केवल एडवांस पीएफ (Form 31) निकाल सकते हैं। पूरा पीएफ और पेंशन फंड निकालने के लिए नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने बाद ही आवेदन किया जा सकता है।

प्रश्न 3: क्या पीएफ निकासी के लिए नियोक्ता (Employer) के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है?
उत्तर: नहीं, यदि आपका UAN आधार से लिंक और सत्यापित है, तो आपको ऑनलाइन क्लेम के लिए नियोक्ता से किसी भी तरह के हस्ताक्षर या मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्न 4: अगर पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: क्लेम रिजेक्ट होने पर rejection कारण (जैसे नाम में भिन्नता, धुंधला चेक अपलोड होना या बैंक विवरण में गलती) जांचें। गलती को सुधारने के बाद पोर्टल पर पुनः आवेदन जमा करें।

यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है, निवेश या वित्तीय सलाह नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी योग्य/सेबी-पंजीकृत सलाहकार से परामर्श करें।

आधिकारिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in

यह लेख आज पत्रिका की एक्सप्लेनर डेस्क द्वारा सामान्य जागरूकता के लिए तैयार किया गया है। नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं — कृपया आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें। सुधार/सुझाव: corrections@aajpatrika.com

अभिषेक सिंह
अभिषेक सिंह
अभिषेक सिंह आज पत्रिका के समाचार संपादक हैं और अर्थव्यवस्था, बाज़ार, रोज़गार तथा शिक्षा से जुड़ी खबरें देखते हैं।

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